0 15 दिन में जमा करने के आदेश
0 खनिज नियम के उल्लंघन का आरोप
दंतेवाड़ा/बचेली। छत्तीसगढ़ में एनएमडीसी पर 16 अरब से ज्यादा का जुर्माना लगा है। यह जुर्माना किरंदुल प्लांट पर दंतेवाड़ा कलेक्टर मयंक चतुर्वेदी ने लगाया है। एनएमडीसी को स्वीकृत खनिपट्टों में अनियमितताओं का आरोप लगा है। 15 दिन के अंदर पैसे जमा करने का नोटिस दिया गया है।
कलेक्टर के एनएमडीसी को नोटिस लिखा है कि बड़े बचेली तहसील के किरंदुल में डिपॉजिट नंबर 14 एमएल रकबा 322.368 हेक्टेयर, डिपॉजिट नंबर 14 एनएमजेड रकबा 506.742 हेक्टेयर और डिपॉजिट नंबर 11 रकबा 874.924 हेक्टेयर क्षेत्र में मुख्य खनिज लौह अयस्क का खनिपट्टा स्वीकृत है, जिसमें अनियमितता है।
आदेश में लिखा-संतोषजनक जवाब नहीं मिला
कलेक्टर की ओर से अधिशासी निदेशक के नाम पत्र लिखा गया है। यह पत्र एनएमडीसी लिमिटेड ग्राम किरन्दुल, तहसील बड़े बचेली, जिला दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा को जारी किया गया है। इसमें डिपाजिट नंबर 14, एमएल रकबा 322.368 हेक्टेयर, डिपाजिट नं 14 एनएमजेड रकबा 506.742 हेक्टेयर, डिपाजिट नं 11 रकबा 874.924 हेक्टेयर का जिक्र है।
साथ ही लिखा है कि, छत्तीसगढ़ खनिज नियम का उल्लंघन करने पर रायल्टी लगाई जा रही है। इसकी कुल राशि 16 अरब 20 करोड़ 49 लाख 52 हजार 482 रुपए है। इस अर्थदंड को 15 दिन के अंदर जमा करने का भी आदेश है। इससे पहले एनएमडीसी को 12/08/2024 को कारण बताओ नोटिस भी जारी किया गया था, जिसका जवाब संतोषजनक नहीं मिला। कलेक्टर की ओर से जारी नोटिस में अर्थदंड की उक्त राशि 15 दिनों के अंदर जमा करने कहा गया है।