केजरीवाल की जमानत पर तत्काल सुनवाई से सुप्रीम कोर्ट का इनकार

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0 कहा- सीजेआई फैसला लेंगे, मेडिकल ग्राउंड पर 7 दिन बेल बढ़ाने की मांग की थी

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार, 28 मई को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की अंतरिम जमानत पर तत्काल सुनवाई करने से इनकार कर दिया। दिल्ली सीएम ने मेडिकल ग्राउंड पर एक जून तक मिली अंतरिम जमानत को 7 दिन बढ़ाने की मांग की थी।

जस्टिस जेके माहेश्वरी और जस्टिस केवी विश्वनाथन की वेकेशन बेंच ने कहा कि अंतरिम जमानत बढ़ाने का फैसला सीजेआई करेंगे, क्योंकि मुख्य मामले में केजरीवाल के खिलाफ फैसला सुरक्षित है। केजरीवाल की तरफ से वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने दलीलें रखीं। केजरीवाल को ईडी ने शराब नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में 21 मार्च को गिरफ्तार किया था। 50 दिन जेल में रहने के बाद उन्हें 10 मई को जमानत मिली थी। उनकी 21 दिन की जमानत 1 जून को खत्म हो रही है।

लोकल कोर्ट में ईडी की सप्लीमेंट्री चार्जशीट पर सुनवाई 4 जून को
दिल्ली की लोकल कोर्ट ने 28 मई को केजरीवाल के खिलाफ ईडी की सप्लीमेंट्री चार्जशीट पर संज्ञान लेने के अपने आदेश को 4 जून तक सुरक्षित रख लिया है। ईडी ने 17 मई को राउज एवेन्यू कोर्ट में 18वीं सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल की थी, जिसमें केजरीवाल और आप को आरोपी बनाया था।

आप ने कहा था- केजरीवाल का कीटोन लेवल कम हुआ, ये गंभीर बीमारी का संकेत
आम आदमी पार्टी ने सोमवार को दलील दी थी कि गिरफ्तारी के बाद केजरीवाल का वजन 7 किलो कम हो गया है और उनका कीटोन लेवल हाई है, जो किसी गंभीर बीमारी का संकेत हो सकता है। आप ने यह भी कहा था कि डॉक्टरों ने केजरीवाल को पॉजिट्रॉन एमिशन टोमोग्राफी और कंप्यूटेड टोमोग्राफी (पीईटी-सीटी) स्कैन और कुछ दूसरे मेडिकल टेस्ट कराने की सलाह दी थी, जिसके कारण उन्होंने अपनी अंतरिम जमानत बढ़ाने की मांग की है। जेल में रहते हुए उनका शुगर लेवल भी लगातार चर्चा का विषय बना हुआ था। केजरीवाल और उनकी पार्टी ने यह दावा भी किया था कि उन्हें इंसुलिन नहीं दी जा रही है।

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