महतारी वंदन योजना को कैबिनेट की मंजूरी: महिलाओं को 12-12 हजार सालाना मिलेंगे

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0 विधवा, तलाकशुदा भी होंगी पात्र, तेंदूपत्ता खरीदी पर 5500 रुपए बोनस
0 प्रदेश कैबिनेट की बैठक में लिए गए अहम फैसले
रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में बुधवार को प्रदेश कैबिनेट की बैठक हुई। बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। बैठक में महतारी वंदन योजना को मंजूरी दी गई। बैठक के बाद सीएम विष्णुदेव साय ने कहा है कि आज से ही प्रदेशभर में योजना को लागू करने का फैसला किया गया। इसके तहत महिलाओं को सालाना 12-12 हजार रुपए दिए जाएंगे। वहीं तेंदूपत्ता संग्रहण दर 5500 रुपए किया गया है।

फैसलों की जानकारी देते हुए डिप्टी सीएम अरुण साव ने बताया कि तेंदूपत्ता संग्राहक सामाजिक सुरक्षा योजना शुरू होगी। 75 फीसदी राशि शासन द्वारा और 25 फीसदी राशि लघु वनोपाज संघ द्वारा वित्तीय अनुदान दिया जाएगा। ⁠महतारी वंदन योजना का लाभ 21 वर्ष से अधिक उम्र की विवाहित महिलाओं के साथ विधवा, परित्यता महिलाओं को भी मिलेगा।

बैंक खाते में ट्रांसफर होगी रकम
महतारी वंदन योजना के तहत छत्तीसगढ़ निवासी विवाहित महिलाओं को एक हजार रूपए प्रतिमाह यानी साल में 12 हजार रूपए की आर्थिक सहायता सीधे उनके बैंक खातें में डीबीटी के माध्यम से दी जाएगी। इस योजना का उद्देश्य प्रदेश में महिलाओं के साथ लिंग विभेद, असमानता, जागरूकता की कमी होने के फलस्वरूप समाज में महिलाओं के विरूद्ध भेदभाव को समाप्त करना है। साथ ही उनके स्वास्थ्य एवं पोषण स्तर में सुधार लाना है। इस योजना से महिला सशक्तिकरण एवं आर्थिक स्वावलंबन को भी बढ़ावा मिलेगा।

छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (संविदा नियुक्ति) नियम
बैठक में 2012 में पूर्ववर्ती सरकार द्वारा अगस्त 2023 में जारी अधिसूचना में किए गए संशोधन को निरस्त कर पूर्ववत् किए जाने का निर्णय लिया गया। अगस्त 2023 में उक्त नियम में यह संशोधन किया गया था कि विभागीय जांच उपरांत, शास्ति प्रभावशील होने अथवा अपराधिक प्रकरण में न्यायालय द्वारा दंडित होने पर संविदा नियुक्ति के लिए अपात्र होंगे। इस संशोधन से ऐसे सेवानिवृत्त शासकीय सेवक जिनके विरूद्ध विभागीय जांच या अभियोजन के प्रकरण विचाराधीन अथवा प्रचलित है उन्हें भी संविदा नियुक्ति की पात्रता बन रही थी। जिसे मंत्रिपरिषद ने उचित नही मानते हुए इसे निरस्त कर संविदा नियम 2012 के प्रावधान को यथावत करने का निर्णय लिया है।

भारत (बीएच) सीरीज के वाहन पंजीयन लागू कराए जाएंगे
मंत्रिपरिषद द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य में भारत (बीएच) सीरीज के वाहन पंजीयन लागू कराए जाने का निर्णय लिया गया। भारत सरकार द्वारा लागू बीएच सीरीज के तहत दो पहिया और चार पहिया वाहनों के लिए एक बार में दो वर्ष का टेक्स जमा कराना होगा।

साथ ही बैठक में छत्तीसगढ़ माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक-2024 के प्रारूप का अनुमोदन किया गया।

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