सुप्रीम कोर्ट में बीबीसी पर प्रतिबंध की याचिका खारिज

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नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने वर्ष 2002 के गुजरात दंगों पर बनी विवादित डॉक्यूमेंट्री ‘इंडिया: द मोदी क्वेश्चन’ दिखाने के कारण ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन (बीबीसी) पर भारत में प्रतिबंध लगाने की मांग वाली जनहित याचिकाएं शुक्रवार को खारिज कर दी।
न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति एम. एम. सुंदरेश की पीठ ने याचिकाकर्ता ‘हिंदू सेना’ के नेता विष्णु गुप्ता और अन्य की ओर से पेश अधिवक्ताओं की दलीलें सुनने के बाद याचिकाओं को खारिज कर दी।
पीठ ने प्रतिबंध की मांग वाली याचिकाओं को सुनवाई के लिए अयोग्य बताते हुए कहा कि वह डॉक्यूमेंट्री बनाने वाली बीबीसी पर ‘सेंसरशिप’ नहीं लगा सकती।

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