दिल्ली शराब नीति केसः केजरीवाल को 3 दिन की सीबीआई रिमांड

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0 रोजाना 30-30 मिनट पत्नी और वकील से मिल सकेंगे
0 दवाएं रखने और घर के खाने की इजाजत
नई दिल्ली। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को ट्रायल कोर्ट ने तीन दिन की सीबीआई कस्टडी में भेज दिया है। कोर्ट ने उन्हें इजाजत दी है कि वे रोजाना अपनी पत्नी से और तीस मिनट अपने वकील से मिल सकेंगे। इसके साथ उन्हें अपनी दवाएं रख सकेंगे और उनके लिए घर का खाना आ सकेगा।

बुधवार सुबह सीबीआई ने शराब नीति केस में भ्रष्टाचार के आरोप में केजरीवाल को गिरफ्तार किया था। इसके बाद सीबीआई ने उन्हें ट्रायल कोर्ट में पेश कर 5 दिन की कस्टडी मांगी। कोर्ट ने करीब 4 घंटे तक दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था। शाम 7 बजे कोर्ट ने फैसला सुनाया। अगली सुनवाई 29 जून को होगी।

सुनवाई के दौरान केजरीवाल ने कहा कि मीडिया में खबर चलाई जा रही है कि मैंने सिसोदिया पर शराब नीति के आरोप लगाए हैं। यह गलत है। मैंने कहा था कि कोई दोषी नहीं हैं। सिसोदिया भी दोषी नहीं हैं। इस पर सीबीआई के वकील ने कहा मीडिया में जो चल रहा है वह सब सही है। सब फैक्ट्स पर आधारित है।

इससे पहले सुनवाई के दौरान ही कोर्ट रूम में केजरीवाल की तबीयत बिगड़ गई थी। उनका शुगर लेवल गिरने के कारण कुछ देर के लिए उन्हें अलग रूम में शिफ्ट किया गया। हालांकि बाद में वे कोर्ट रूम में वापस लौट आए।

सीबीआई ने 25 जून को रात 9 बजे तिहाड़ जाकर शराब नीति में भ्रष्टाचार को लेकर केजरीवाल से पूछताछ की थी। इससे पहले, शराब नीति में मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में ईडी ने 21 मार्च को उन्हें गिरफ्तार किया था। वे 10 मई से 2 जून यानी 21 दिन के लिए पैरोल पर थे।

केजरीवाल ने उच्चतम न्यायालय में दायर याचिका वापस ली
नई दिल्ली। आबकारी नीति कथित घोटाले से संबंधित धनशोधन के मामले के आरोपी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने विशेष अदालत की ओर से दी गई जमानत के आदेश पर दिल्ली उच्च न्यायालय की अंतरिम रोक को उच्चतम न्यायालय में चुनौती देने वाली अपनी याचिका बुधवार को वापस ले ली। न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा और न्यायमूर्ति एस वी एन भट्टी की अवकाशकालीन पीठ ने उन्हें यह याचिका वापस लेने की अनुमति दी। पीठ ने श्री केजरीवाल को विशेष अदालत की ओर से दी गई 20 जून के जमानत आदेश पर उच्च न्यायालय के 21 जून के अंतरिम रोक को चुनौती देने वाली अपनी याचिका वापस लेने की अनुमति दी।

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