दिल्ली मेयर चुनावः सुप्रीम कोर्ट का आप के पक्ष में फैसला, कहा- नॉमिनेटेड मेंबर्स को वोटिंग का हक नहीं

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0 केजरीवाल बोले- यह जनतंत्र की जीत
नई दिल्ली। दिल्‍ली मेयर चुनाव के मुद्दे पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट ने पहली मीटिंग में ये चुनाव करवाने के निर्देश दिए हैं। इसके लिए 24 घंटे के अंदर नोटिस जारी करने के लिए कहा है। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि नॉमिनेटेड मेंबर्स को वोटिंग का हक नहीं है।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मेयर के चुनाव के बाद ही डिप्टी मेयर का चुनाव हो सकता है। CJI चंद्रचूड़ ने कहा- इस बात पर जोर देने की आवश्यकता है कि मेयर बैठकों का संचालन करेंगे। महापौर का चुनाव पहले होना चाहिए। फिर महापौर डिप्टी मेयर के चुनाव के लिए बैठकों की अध्यक्षता करेंगे।

आप की मेयर प्रत्याशी शैली ओबेरॉय ने याचिका लगाकर मनोनीत पार्षदों को मेयर चुनाव में वोटिंग राइट देने के फैसले को चुनौती दी थी। शैली ने कोर्ट से मांग की थी कि मेयर का चुनाव सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में कराया जाए।

केजरीवाल ने कहा  कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश जनतंत्र की जीत सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद केजरीवाल ने ट्वीट कर कहा- SC का आदेश जनतंत्र की जीत। SC का बहुत बहुत शुक्रिया। ढाई महीने बाद अब दिल्ली को मेयर मिलेगा। ये साबित हो गया कि LG और BJP मिलकर आए दिन दिल्ली में कैसे गैरकानूनी और असंवैधानिक आदेश पारित कर रहे हैं।

तीन बैठकों में आप-भाजपा का हंगामा
LG वीके सक्सेना की ओर से मनोनीत 10 MCD सदस्यों को वोट देने की अनुमति के फैसले का AAP ने कड़ा विरोध किया। इस कारण 6 जनवरी, 24 जनवरी और 6 फरवरी को पार्षदों की बैठक में भाजपा और आप ने जमकर हंगामा किया। इस कारण मेयर का चुनाव नहीं हो सका।

दिल्ली नगर निगम अधिनियम भी कहता है कि मनोनीत सदस्य या एल्डरमैन सदन की बैठकों में मतदान नहीं कर सकते।

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